ताजा खबर
धर्मा प्रोडक्शंस ने पूरी की सनी संसकारी की तुलसी कुमारी की शूटिंग, सेट की होली तस्वीरों के साथ रिलीज...   ||    नेता और अभिनेता ज्ञान से साथ सलमान खान ने किया बिग बॉस 19 के नए "डेमोक्रेसी थीम" वाले घर का उद्घाटन!   ||    क्या राखी सावंत करेंगी बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री? वायरल ऑडियो क्लिप से मचा हड़कंप   ||    द बैंड्स ऑफ़ बॉलीवुड से बदली सी हवा का सांग रिलीज़ हुआ   ||    'द ट्रायल सीजन 2' और 'जॉली एलएलबी 3' के बीच कोई टकराव नहीं काजोल ने साफ़ किया!!   ||    प्रियदर्शन की फिल्म हैवान में अक्षय कुमार और सैफ अली खान नज़र आएंगे, शूटिंग शुरू हुई!!   ||    ट्रंप के टैरिफ का विरोध करने वाले पूर्व NSA के घर FBI का छापा, भारत पर सख्त रुख की आलोचना से चर्चा म...   ||    यूक्रेन से युद्ध पर रूस का बड़ा ऐलान, डोनाल्ड ट्रंप ने भी लिया यूटर्न, पुतिन-जेलेंस्की की मीटिंग पर ...   ||    कौन हैं भारत में अमेरिका के नए एंबेसडर सर्जियो गोर? जिन्हें राष्ट्रपति ट्रंप ने किया नियुक्त, क्या ब...   ||    टिकटॉक पर अमेरिका में क्यों लगा है बैन? डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाई प्रतिबंध की समयसीमा   ||   

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमामबाड़ा ट्रस्ट को वक्फ के रूप में मान्यता देने का फैसला पलटा

Photo Source : Google

Posted On:Tuesday, March 18, 2025

पुणे न्यूज डेस्क: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल के 2023 के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें पुणे स्थित हाजी मोहम्मद जवाद इस्पहानी इमामबाड़ा ट्रस्ट को वक्फ संस्थान के रूप में मान्यता दी गई थी। जस्टिस संदीप वी. मार्ने की बेंच ने वक्फ बोर्ड के 2016 के उस आदेश को भी खारिज कर दिया है, जिसमें इमामबाड़ा ट्रस्ट को वक्फ एक्ट, 1995 की धारा 43 के तहत रजिस्टर किया गया था। कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने इस धारा का गलत इस्तेमाल किया है, क्योंकि 1995 के अधिनियम के तहत केवल उन संपत्तियों को वक्फ माना जा सकता है जो पहले के कानूनों के तहत पहले से ही रजिस्टर्ड हों।

कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट, 1950 के तहत किसी मुस्लिम ट्रस्ट के पंजीकरण का मतलब यह नहीं है कि उसे स्वचालित रूप से वक्फ का दर्जा मिल जाएगा। जस्टिस मार्ने ने वक्फ ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया कि वह इस मामले से जुड़े विवाद को स्वतंत्र रूप से सुलझाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता को नए आवेदन के साथ ट्रिब्यूनल में जाने की छूट दी जाती है। ट्रिब्यूनल को यह निर्देश दिया गया कि हाई कोर्ट के फैसले से प्रभावित हुए बिना मामले का निपटारा किया जाए।

पुणे स्थित इमामबाड़ा एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, जिसमें विशेष मुस्लिम समुदाय के लिए एक मस्जिद भी है। इसे 1953 में मुस्लिम पब्लिक ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर किया गया था। ट्रस्ट में कुप्रबंधन के आरोपों के बाद वक्फ बोर्ड के समक्ष इसे वक्फ संस्थान के रूप में मान्यता देने की मांग की गई थी। वक्फ बोर्ड के 2016 के आदेश के खिलाफ ट्रस्टियों ने वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील की थी, जिसे 2023 में खारिज कर दिया गया था। इसके बाद ट्रस्टियों ने हाई कोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की थी, जिस पर अब हाई कोर्ट ने ट्रस्टियों के पक्ष में फैसला सुनाया है।


पुणे और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. punevocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.