पुणे न्यूज डेस्क: महाराष्ट्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने और कारोबारियों को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब पूरे राज्य में दुकानें 24 घंटे खुली रह सकेंगी। श्रम विभाग ने इस संबंध में जीआर जारी कर दिया है। हालांकि इसमें यह शर्त जोड़ी गई है कि दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को हफ्ते में 24 घंटे की लगातार छुट्टी देना अनिवार्य होगा। लंबे समय से दुकानों के खुलने और बंद होने के समय को लेकर जो असमंजस था, वह अब खत्म हो गया है।
श्रम विभाग का कहना है कि अक्सर दुकानदार अनुमति के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते थे, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं होगी। खासकर मुंबई जैसे शहर में यह फैसला बड़ा बदलाव लाने वाला साबित होगा। यहां 24x7 एयरपोर्ट और बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने से रात में भी बाजार खुले रहने की मांग लंबे समय से उठती रही है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि यह नियम बार और वाइन शॉप्स पर लागू नहीं होगा।
फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष जितेंद्र शाह ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे कारोबार में इजाफा होगा और उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार को इसके साथ कोई जटिल शर्तें नहीं लगानी चाहिए और व्यापारियों को भी अपने कर्मचारियों का ख्याल रखना होगा।
मुंबई में ही करीब 10 लाख दुकानें हैं और नाइट लाइफ की मांग यहां हमेशा से चर्चा में रही है। पहले स्पष्टता न होने के कारण कई बार रात को पुलिस दुकानें बंद करा देती थी, जिससे विवाद खड़े होते थे। हालांकि, सरकार ने यह भी तय किया है कि परमिट रूम, बीयर बार, डांस बार, हुक्का पार्लर और शराब परोसने वाली जगहें इस नियम के दायरे से बाहर रहेंगी। थिएटर को भी पहले इसमें शामिल किया गया था, लेकिन 2020 में उसे बाहर कर दिया गया था।