पुणे न्यूज डेस्क: पुणे की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सत्यकी सावरकर की मां का पारिवारिक विवरण मांगा था। राहुल की दलील थी कि सत्यकी ने अदालत में केवल अपने पिता की ओर का परिवारिक विवरण पेश किया है, जबकि मां की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई, जो उनके मुताबिक केस के लिए अहम है।
हालांकि अदालत ने साफ कहा कि यह मामला राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए एक भाषण को लेकर है, जिसमें उन्होंने वीर सावरकर पर टिप्पणी की थी। अदालत के मुताबिक यह विवाद पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा नहीं है, इसलिए यह मांग तर्कसंगत नहीं मानी जा सकती। इसी आधार पर अदालत ने राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि सत्यकी सावरकर, हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर के पड़पोते हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर मानहानि का केस दायर किया है। सत्यकी की मां हिमानी सावरकर, नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे की बेटी थीं। नाथूराम गोडसे वही हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। इस पारिवारिक कनेक्शन को राहुल ने अपने बचाव में मुद्दा बनाने की कोशिश की थी।
सत्यकी ने राहुल गांधी की जमानत रद्द करने की एक और अर्जी भी कोर्ट में दी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल लगातार सुनवाई टाल रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने यह अर्जी भी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि राहुल को पहले ही व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दी गई है और कोई ठोस वजह नहीं दिखती कि वह केस को जानबूझकर लटका रहे हैं।