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संतोष पंडित को जमानत, येरवडा जेल से हुई रिहाई

Photo Source : Google

Posted On:Saturday, September 19, 2026

पुणे न्यूज डेस्क: सोशल मीडिया प्रभावक और सामाजिक कार्यकर्ता संतोष गजानन पंडित को पुणे सत्र न्यायालय से जमानत मिलने के बाद येरवडा मध्यवर्ती जेल से रिहा कर दिया गया। मंत्री चंद्रकांत पाटील और एक महिला नगरसेविका के बारे में आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में कोथरूड पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।

2 सितंबर को यूट्यूब पर अपलोड किए गए एक वीडियो को लेकर 36 वर्षीय महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद कोथरूड पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पंडित के वकीलों ने कथित बयानों के पीछे के इरादे और उनकी प्रकृति को लेकर अपनी दलीलें रखीं।

सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि आगे की जांच के लिए पंडित को हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। अदालत के आदेश के बाद उनकी येरवडा मध्यवर्ती जेल से रिहाई हुई।

रिहाई के बाद संतोष पंडित ने कहा कि वह सत्ताधारियों से सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है और उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। साथ ही उन्होंने जनता और मीडिया से मिले समर्थन के लिए आभार जताया।


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