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सावरकर मामले में राहुल गांधी को 25 हजार के मुचलके पर जमानत

Photo Source : Aaj Tak

Posted On:Saturday, January 11, 2025

पुणे न्यूज डेस्क: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पुणे की विशेष अदालत ने शुक्रवार को जमानत दे दी। यह मामला सावरकर के पोते सात्यकी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए, जहां अदालत ने उन्हें 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी।

अदालत में राहुल गांधी की ओर से उनके वकील मिलिंद पवार ने जमानत याचिका दायर की, जिसे न्यायाधीश अमोल शिंदे ने मंजूरी दे दी। एमपी/एमएलए मामलों की विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता मोहन जोशी को राहुल गांधी का जमानतदार नियुक्त किया। अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से स्थायी छूट भी प्रदान की।

यह मामला मार्च 2023 में लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में वीडी सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी की कथित टिप्पणी को लेकर दर्ज हुआ था। सावरकर के पोते सात्यकी ने इसे अपमानजनक बताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के बाद मानहानि का मुकदमा शुरू हुआ।

राहुल गांधी के वकील ने कहा कि अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान संतुलित दृष्टिकोण अपनाया और 25 हजार के मुचलके पर जमानत दी। राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनके बयानों को लेकर पहले भी विवादों में रहा है, लेकिन अदालत ने उन्हें राहत देते हुए जमानत दे दी।


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