पुणे न्यूज डेस्क: पुणे के कैंप इलाके में ईस्ट स्ट्रीट स्थित बर्गर किंग के पुराने आउटलेट को खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने सील कर दिया है। जांच के दौरान यहां साफ-सफाई में गंभीर खामियां और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया गया। कार्रवाई के बाद आउटलेट का फूड लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है। यह रेस्टोरेंट वर्ष 1992 से इस इलाके में चल रहा था और पुणे के पुराने बर्गर किंग आउटलेट्स में शामिल था।
यह कार्रवाई महाराष्ट्र में चल रहे 'सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र' अभियान के तहत की गई। 13 अगस्त को FDA की विशेष जांच मुहिम के दौरान राज्यभर में 86 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इनमें खाद्य कारोबार के साथ जेप्टो, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट जैसे ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म से जुड़े प्रतिष्ठान भी शामिल थे। जांच के बाद एक प्रतिष्ठान का काम तुरंत बंद कराया गया, जबकि 60 को सुधार नोटिस दिए गए और 14 फूड लाइसेंस तत्काल निलंबित किए गए।
जांच के दौरान एक स्टोर में खाने के पैकेट रखने वाली रैक पर कॉकरोच पाए गए। FDA ने दूध और दूध से बने उत्पादों पर भी कार्रवाई की। विभाग ने 698 किलो दूध उत्पाद, जिसकी कीमत करीब 34,302 रुपये थी, जब्त किए। इसके अलावा दूध उत्पाद, बेकरी सामान और खाने के तेल समेत 1,270 किलो अन्य खाद्य सामग्री भी जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 1.29 लाख रुपये बताई गई है।
पान मसाला और गुटखा जैसे प्रतिबंधित उत्पादों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। FDA ने बिक्री, वितरण और परिवहन से जुड़े मामलों में 10 एफआईआर दर्ज कीं और नौ लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान करीब 46.76 लाख रुपये का प्रतिबंधित स्टॉक जब्त किया गया। विभाग के मुताबिक जब्त किए गए प्रतिबंधित और अन्य खाद्य सामान की कुल कीमत 46,89,603 रुपये रही। वहीं, विशेष अभियान में 109 होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों की भी जांच की गई, जिनमें 49 को सुधार नोटिस और चार के लाइसेंस निलंबित किए गए।
पुणे डिवीजन में 11 से 14 अगस्त के बीच होटल, रेस्टोरेंट, ई-कॉमर्स प्रतिष्ठानों और डेयरियों की अलग से जांच की गई। FDA के मुताबिक, गंभीर साफ-सफाई की कमियां और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन मिलने पर 16 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन तुरंत निलंबित किए गए।