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लोनावला में वकील की गोली लगने से मौत का खुलासा, हादसा नहीं हत्या का आरोप; 83 साल के दादा गिरफ्तार

Photo Source : Google

Posted On:Wednesday, October 7, 2026

पुणे न्यूज डेस्क: लोनावला में 33 साल के वकील अभय मराठे की गोली लगने से हुई मौत को पुलिस ने अब हत्या का मामला बताया है। शुरुआत में परिवार ने इसे राइफल साफ करते समय हुए हादसे का नतीजा बताया था, लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान चोट की जांच में पुलिस को इस कहानी पर शक हुआ। इसके बाद मामले की जांच हत्या के एंगल से शुरू हुई और पुलिस ने अभय के 83 वर्षीय दादा मोतीराम मराठे को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। परिवार के चार अन्य सदस्यों को सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

सोमवार दोपहर अस्पताल से सूचना मिलने के बाद लोनावला सिटी पुलिस को अभय की मौत के बारे में पता चला था। परिवार के मुताबिक, अभय होटल में मोतीराम की 12 बोर की लाइसेंसी राइफल साफ कर रहा था और इसी दौरान गोली चल गई, जो उसके सीने में लगी। शुरुआत में पुलिस ने इसे एक्सीडेंटल डेथ का मामला माना। लेकिन शव को पोस्टमार्टम के लिए पुणे के ससून जनरल अस्पताल भेजे जाने के बाद पुणे ग्रामीण पुलिस के अधिकारियों ने चोट की जांच की। पुलिस का कहना है कि गोली लगने का तरीका सामान्य हादसे या खुद से गोली चलने वाली चोट से मेल नहीं खा रहा था।

इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम उस होटल पहुंची, जहां गोली चलने की बात कही गई थी। वहां होटल के काउंटर के पास दीवार पर खून के निशान और पास में खून का एक और धब्बा मिला। करीब पांच फीट ऊंची दीवार पर भी खून के छींटे दिखाई दिए। पुलिस के मुताबिक, होटल के कर्मचारियों और मैनेजर से पूछताछ में अभय और उसके दादा के बीच प्रॉपर्टी बेचने को लेकर विवाद की जानकारी सामने आई। पुलिस का आरोप है कि सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे इसी मुद्दे पर दोनों के बीच फिर बहस हुई और विवाद बढ़ने के बाद मोतीराम ने अपनी लाइसेंसी राइफल से अभय को गोली मार दी।

पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद अभय की बहन, चाचा, चाची और चचेरे भाई होटल पहुंचे और कथित तौर पर शव को एक कमरे में ले गए। आरोप है कि इसके बाद होटल के सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर निकालकर छिपा दिए गए और कर्मचारियों को घटना के बारे में किसी को बताने से धमकाया गया। पुलिस ने राजश्री पवार, हिरामन मराठे, कविता मराठे और 32 वर्षीय मनोज मराठे को सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, मोतीराम के पास 1970 से शिकार के लिए दो लाइसेंसी राइफलें थीं। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103, 238 और 241 के साथ आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।


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