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हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर लगाया जुर्माना, जानिए पूरा मामला

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Posted On:Tuesday, March 25, 2025

मुंबई, 25 मार्च, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए अदालत में याचिका पेश करने पर याचिकाकर्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हैं। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने बहरोड़ तहसील क्षेत्र की मूर्ति नामक महिला की याचिका को खारिज करते हुए उस पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया हैं। अदालत ने कहा कि इस मामले में कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया गया। याचिका में विवादित भूमि का कब्जा दिलाने का आग्रह किया गया। कोर्ट के अनुसार विवादित भूमि बैंक के पास गिरवी है और स्थानीय सिविल न्यायालय ने इस मामले में यथास्थिति का आदेश दे रखा है।

भूमि अन्य किसी के नाम होने के बावजूद याचिका में उसे पक्षकार भी नहीं बनाया गया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि पूर्व में याचिका खारिज हो चुकी और इसी मामले में हाईकोर्ट की एक अन्य बैंच के आदेश के बावजूद दूसरे पक्ष को पक्षकार नहीं बनाया गया। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आदेश दिया कि हर्जाना राशि बहरोड उपखंड अधिकारी को जमा कराई जाए, जो संबधित पक्षकारों को दे दी जाए।


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