ताजा खबर
गोकुळ दूध संघ अध्यक्ष चुनाव: सतेज पाटिल की मुंबई प्रेस कॉन्फ्रेंस और सरकार पर तीखा हमला   ||    विराट कोहली का 38वां जन्मदिन और विश्व क्रिकेट में उनका ऐतिहासिक कद   ||    सोनू सूद की टोपी बाजों की पंचायत ने जीता फैंस का दिल   ||    लडाकू के साथ फिर लौटेगी कार्तिक आर्यन और कबीर खान की जोड़ी   ||    गनमास्टर G9 में इमरान हाशमी का खूंखार अवतार आया सामने   ||    अजय देवगन की दृश्यम सक्सेस पार्टी में जुटे बॉलीवुड सितारे   ||    पुणे की आंदेकर गैंग से जुड़े मामले में लक्ष्मी आंदेकर को हाईकोर्ट से जमानत, सरकारी पक्ष की मांग खारि...   ||    पुणे से छुट्टी मिलने के कुछ घंटों बाद मुंबई के अस्पताल में भर्ती हुए शरद पवार, पीएम मोदी ने फोन कर ज...   ||    2 लाख के कर्ज को लेकर घर पहुंचकर दी धमकी, पनवेल में 11वीं मंजिल से कूदी महिला और उसके दो बच्चे   ||    पुणे पुलिस कमिश्नर के बंगले के गेट से टकराई कॉन्स्टेबल की कार, शराब के नशे में होने का आरोप   ||   

केरल हाईकोर्ट ने कहा- बैंक जब्त घर से बिल्ली मिले तो मालिक को लौटाए, जानिए पूरा मामला

Photo Source :

Posted On:Wednesday, October 1, 2025

मुंबई, 01 अक्टूबर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। केरल हाईकोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक कर्ज वसूली मामले में सुनवाई करते हुए बैंक को अंतरिम आदेश दिया है कि जिस घर को सीज किया गया है, उसकी तलाशी ली जाए और अगर वहां से बिल्ली मिलती है तो उसे मालिक को लौटा दिया जाए। अदालत ने यह आदेश उस याचिका पर दिया जिसमें कर्जदार ने घर सीज होने के बाद अपने बच्चों के पढ़ाई के सामान और पालतू बिल्ली के घर में फंसे होने की बात कही थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी।

मामला चेरथला निवासी मुहम्मद निशाद और उसकी पत्नी से जुड़ा है। उन्होंने बैंक से लोन लिया था और बदले में अपना घर गिरवी रखा था। लोन की किस्तें न चुका पाने पर बैंक ने SARFAESI एक्ट के तहत घर सीज कर लिया। निशाद ने बैंक से समय मांगा, लेकिन राहत नहीं मिली और उसका सारा सामान और पालतू बिल्ली घर के अंदर ही बंद हो गए।

निशाद ने सबसे पहले लोन रिकवरी ट्रिब्यूनल एर्नाकुलम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिली। फिर उसने मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दी, जहां एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया गया। कोर्ट ने निशाद को निर्देश दिया कि वह बैंक को 7.5 लाख रुपये अदा करे, लेकिन रकम चुका न पाने के बाद उसने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट को निशाद ने बताया कि उसके बच्चे नाबालिग हैं और स्कूल में पढ़ते हैं। उनके पढ़ाई का सामान और उसकी बिल्ली घर में फंसी हुई है। इस पर अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए बैंक को कहा कि घर की तलाशी ली जाए और बिल्ली बरामद होती है तो उसे उसके मालिक को लौटा दिया जाए।


पुणे और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. punevocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.