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DGCA का आदेश, डिफेंस एयरपोर्ट्स पर टेकऑफ और लैंडिंग के दौरान फ्लाइट की खिड़कियां बंद रखना अनिवार्य, जानिए पूरा मामला

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Posted On:Friday, May 23, 2025

मुंबई, 23 मई, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। डिफेंस एरिया की सुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार ने चार महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स पर उड़ान भरते और लैंड करते समय फ्लाइट की खिड़कियां बंद रखने का निर्देश जारी किया है। यह आदेश डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर और जैसलमेर जैसे डिफेंस एयरपोर्ट्स पर खिड़कियों को उड़ान के दौरान तब तक बंद रखा जाएगा जब तक कि विमान 10,000 फीट की ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाता या लैंडिंग के दौरान पूरी तरह से नीचे नहीं आ जाता। इस नए निर्देश के तहत पैसेंजर्स को टेकऑफ और लैंडिंग के वक्त फोटो खींचने और वीडियो बनाने की इजाजत भी नहीं होगी। DGCA ने एयरलाइंस, हेलिकॉप्टर और चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटरों को यह आदेश 20 मई को भेजा था, जो रक्षा मंत्रालय की सिफारिशों पर आधारित है। हालांकि इस आदेश की जानकारी अब सार्वजनिक हुई है।

DGCA ने सभी एयरलाइंस से कहा है कि वे क्रू मेंबर्स के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करें, जिससे वे यात्रियों को उड़ान भरने से पहले या लैंडिंग के दौरान इस निर्देश की जानकारी दे सकें। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई यात्री इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौजूदा एविएशन प्रोटोकॉल के तहत टेकऑफ और लैंडिंग के समय खिड़कियां खुली रखने की सलाह दी जाती है, ताकि क्रू संभावित बाहरी खतरों जैसे इंजन में आग लगना या किसी पक्षी से टकराव की स्थिति को तुरंत समझ सके और उसका समाधान कर सके। खिड़कियों से बाहर की स्थिति को देखकर इमरजेंसी रेस्पॉन्स में तेजी लाई जा सकती है। इस संबंध में DGCA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इमरजेंसी विंडो को इस आदेश से छूट दी गई है और वे खुली रखी जाएंगी, ताकि किसी भी संकट की स्थिति में यात्री और क्रू सुरक्षा का आकलन कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि इस आदेश की एक सप्ताह बाद समीक्षा की जाएगी और ज़रूरत पड़ी तो संशोधन किया जा सकता है।


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