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सुप्रीम कोर्ट ने सनातन धर्म पर टिप्पणी करने के लिए स्टालिन जूनियर के खिलाफ नए मामलों पर रोक लगाई

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Posted On:Friday, March 7, 2025

सारांश सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ बिना अनुमति के नए आपराधिक मामलों के पंजीकरण पर रोक लगा दी है। यह फैसला सनातन धर्म पर उनकी विवादास्पद टिप्पणियों के बाद लिया गया है। विभिन्न राज्यों में चल रही कानूनी कार्रवाइयों के बीच कोर्ट ने अप्रैल के लिए आगे की सुनवाई निर्धारित की है।

पीटीआई तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि सनातन धर्म के बारे में उनकी टिप्पणियों के संबंध में तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ बिना अनुमति के कोई और आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने डीएमके नेता द्वारा देश भर में उनके खिलाफ दर्ज सभी ऐसे मामलों को एक साथ जोड़ने की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया। पीठ ने मामले की फिर से सुनवाई अप्रैल में करने के लिए सूचीबद्ध किया। गुरुवार को पीठ को बताया गया कि बिहार में उनके खिलाफ एक नई प्राथमिकी दर्ज की गई है।

डीएमके नेता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि अन्य व्यक्ति बदतर टिप्पणियां करने के बावजूद बिना किसी परिणाम के बच निकले हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "यह सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन था। उन्होंने कहा कि किसी चीज से निपटना नहीं है, बल्कि उसे खत्म करना है, जैसे कोरोना। अगर कोई दूसरा सीएम कहे कि किसी अन्य धर्म को खत्म करना है, तो क्या होगा? सिर्फ इसलिए कि जिस समुदाय को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, वह हिंसक प्रतिक्रिया नहीं करता, ऐसा नहीं कहा जा सकता।" चैटजीपीटी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जावा प्रोग्रामिंग: जेनरेटिव एआई का उपयोग करना सीखें - मेटला सुधा शेखर, आईटी विशेषज्ञ और डेवलपर कार्यक्रम देखें

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