पुणे न्यूज डेस्क: राहुल गांधी को अदालत में पेश होने के लिए दी गई नई तारीख। पुणे की विशेष अदालत ने दिवंगत दक्षिणपंथी नेता वीर सावरकर को कथित रूप से बदनाम करने के मामले में राहुल गांधी की पेशी की समयसीमा बढ़ाकर 10 जनवरी, 2025 कर दी है। विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के जज अमोल शिंदे ने पहले 2 दिसंबर, 2024 को गांधी को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया था। गांधी के वकील मिलिंद पवार ने अदालत को बताया कि वर्तमान में संसद सत्र चल रहा है, जिस कारण गांधी पेश नहीं हो सकते। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए नई तारीख तय कर दी।
अक्टूबर में अदालत ने गांधी को समन जारी करते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। यह समन वीर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर द्वारा दायर मानहानि की शिकायत के जवाब में था। शिकायत भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप है कि गांधी ने सावरकर के खिलाफ कई बार अपमानजनक टिप्पणी की है, जिनमें से एक घटना 5 मार्च, 2023 को लंदन में हुई थी।
सत्यकी सावरकर का आरोप है कि गांधी ने जानबूझकर सावरकर के खिलाफ झूठे आरोप लगाए ताकि उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे और उनके परिवार को मानसिक पीड़ा हो। शिकायत के अनुसार, यह बयान इंग्लैंड में दिया गया था, लेकिन इसके प्रभाव को पुणे और भारत के अन्य हिस्सों में महसूस किया गया, क्योंकि इसे मीडिया में व्यापक रूप से प्रकाशित और प्रसारित किया गया।
शिकायतकर्ता ने गांधी के खिलाफ अधिकतम सजा और मुआवजे की मांग की है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि गांधी को आईपीसी की धारा 500 और सीआरपीसी की धारा 357 के तहत दोषी ठहराते हुए जुर्माना और मुआवजा देने का आदेश दिया जाए। अदालत अब इस मामले की सुनवाई जनवरी में करेगी।