पुणे न्यूज डेस्क: पुणे आरटीओ ने दुर्घटनाओं में जानमाल के नुकसान को कम करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब पुणे में दोपहिया वाहन बेचने वाले शोरूम मालिकों को ग्राहकों को बाइक खरीदते समय दो हेलमेट देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करना है।
आरटीओ ने अपने आदेश में कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालकों की मौतें लगातार बढ़ रही हैं। अगर चालक और पीछे बैठने वाला व्यक्ति हेलमेट का इस्तेमाल करें, तो इन मौतों को काफी हद तक रोका जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत दोपहिया वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को डीलर द्वारा दो हेलमेट देना अनिवार्य कर दिया गया है।
आरटीओ के निर्देश के अनुसार, नया वाहन खरीदते समय ग्राहक को डीलर से दो हेलमेट प्राप्त करना होगा। पुणे आरटीओ ने इस संबंध में डीलरों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। साथ ही, नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी और अपने साथ बैठे व्यक्ति की सुरक्षा के लिए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें।
हालांकि, इस फैसले को लेकर कुछ लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। एक्सप्रेसवे और हाईवे पर दोनों सवारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किए जाने से लोग परेशान हैं। उन्हें लगता है कि अब एक नहीं बल्कि दो हेलमेट लेकर चलना झंझटभरा हो सकता है। बावजूद इसके, सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है।