पुणे न्यूज डेस्क: पुणे में गणेश चतुर्थी को देखते हुए प्रशासन ने कानून-व्यवस्था और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर दो बड़े फैसले लिए हैं। इस बार पूरे 10 दिनों तक प्रमुख इलाकों में शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। साथ ही, गणेश मंडलों को सात रातों तक आधी रात तक लाउडस्पीकर बजाने की विशेष अनुमति दी गई है।
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विश्रामबाग, फरासखाना और खड़क पुलिस थाना क्षेत्रों में सभी शराब की दुकानें, परमिट रूम, बीयर बार और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। पहले सिर्फ पहले और आखिरी दिन को ही ड्राई डे घोषित किया जाता था, लेकिन इस बार 10 दिनों तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने भी इस फैसले का प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा था।
दूसरे फैसले के तहत, जिला कलेक्टर जीतेंद्र डुडी ने 30 अगस्त से 4 सितंबर तक और विसर्जन के दिन 6 सितंबर को रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी है। आमतौर पर यह छूट 5 दिनों के लिए दी जाती है, लेकिन इस बार शनिवार और रविवार के कारण इसे 7 दिन कर दिया गया है। यह निर्णय गणेश मंडलों से चर्चा और सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार की समीक्षा बैठक के बाद लिया गया।
हालांकि यह अनुमति केंद्र सरकार के ध्वनि प्रदूषण (2000 और 2017 संशोधित) नियमों के तहत दी गई है। इसके अनुसार वर्ष में 15 दिन तक लाउडस्पीकर के लिए आधी रात तक छूट दी जा सकती है। लेकिन यह छूट अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और न्यायालय जैसे साइलेंस ज़ोन में लागू नहीं होगी।