ताजा खबर
सिंगर यासर देसाई को लेकर बढ़ी चिंता, वायरल वीडियो ने फैलाई बेचैनी   ||    पुणे में तीसरी मंजिल की ग्रिल में फंसी चार साल की बच्ची, फायर फाइटर ने बचाई जान   ||    अब महाराष्ट्र के लिए खेलेंगे पृथ्वी शॉ: मुंबई से नाता तोड़कर नए सफर की शुरुआत   ||    टेक्सास में बाढ़ से 100 से अधिक लोगों की मौत, 26 फीट बढ़ा नदी का जलस्तर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी   ||    ‘हम भारत के साथ सौदा करने के करीब…,’ 14 नए देशों पर टैरिफ के ऐलान के बाद क्या बोले ट्रंप?   ||    पाकिस्तान में एक और तख्तापलट की तैयारी, जरदारी को हटाकर मुनीर बन सकते हैं राष्ट्रपति   ||    ट्रंप ने अब इन 14 देशों में लगाया टैरिफ, लिस्ट में म्यांमार 40 फीसदी टैक्स के साथ सबसे ऊपर   ||    डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाई टैरिफ लागू करने की डेडलाइन, किस देश में कितना टैरिफ? लिस्ट आई सामने   ||    रील के चक्कर में गई जान, बिहार में ट्रेन से गिरा शख्स तो महाराष्ट्र में तालाब में डूबा   ||    ब्रिक्स समिट के बाद स्टेट विजिट के लिए ब्रासीलिया पहुंचे पीएम मोदी, इन मुद्दों पर करेंगे चर्चा   ||   

हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के सर्वे को दी मंजूरी तो मुस्लिम पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जानिए पूरा मामला

Photo Source :

Posted On:Thursday, August 3, 2023

मुंबई, 3 अगस्त, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने सेशन कोर्ट के आदेश का तत्काल पालन करने, यानी सर्वे शुरू करने का ऑर्डर दिया। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा, न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। सर्वे करिए, लेकिन बिना खुदाई किए। लेकिन इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पक्षकार के वकील मुमताज अहमद ने यह जानकारी दी। इससे पहले श्रृंगार गौरी मुकदमे की मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट पिटीशन दाखिल कर दी गई है। मतलब मुस्लिम पक्ष की याचिका पर किसी फैसले से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। आपको बता दे, सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अगर हाईकोर्ट का आदेश नहीं रोकता है तो सर्वे शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। साथ ही, इस केस में बौद्ध समाज की भी एंट्री हो गई है। गुरु सुमित रतन भंते ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनका दावा है कि ज्ञानवापी उनका मठ है। उन्होंने कहा कि देश में तमाम ऐसे मंदिर हैं, जो बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं।

वहीं, DM एस. राजलिंगम ने पुष्टि की है की, हाईकोर्ट के फैसले के बाद इसे लेकर वाराणसी में ASI टीम और जिला प्रशासन की मीटिंग भी हो चुकी है। वहीं, पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने ASI से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वे शुरू नहीं करने को कहा था। जुलाई के अंतिम सप्ताह में कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से लगातार दो दिन बहस चली थी। 27 जुलाई को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही, ज्ञानवापी परिसर के आसपास हलचल बढ़ गई है। ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ के 500 मीटर के दायरे में करीब 1600 जवान सुरक्षा में तैनात हैं। पुलिस भी अलर्ट पर है। बैरिकेडिंग बढ़ाई गई है।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद, सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन ने कहा, वहां ऐसे अनगिनत साक्ष्य मौजूद हैं जो बताते हैं कि यह एक हिंदू मंदिर था। ASI सर्वे से तथ्य सामने आएंगे। मुझे यकीन है कि असली 'शिवलिंग' वहां मुख्य गुंबद के नीचे छुपाया गया है। इस सच्चाई को छुपाने के लिए वे (मुस्लिम पक्ष) बार-बार आपत्ति जता रहे हैं। वे जानते हैं कि इसके बाद यह मस्जिद नहीं रहेगी और वहां भव्य मंदिर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। साथ ही, किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के आदेश के बाद काशी विश्वनाथ पहुंचीं। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को सही बताते हुए इसे सत्य की जीत कहा। मंदिर गेट से शंखनाद किया। इस दौरान कहा कि वह जल्द ही आदिविश्ववेश्वर का जलाभिषेक करेंगी। त्रिशूल लेकर हर-हर महादेव का जयघोष किया।


पुणे और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. punevocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.