ताजा खबर
पुणे में मानसिक रूप से असंतुलित युवक की हरकत के बाद मुस्लिम परिवारों का बहिष्कार! PUCL ने उठाया मामल...   ||    अहमदनगर में भीषण सड़क हादसा: होटल व्यवसायी की SUV टक्कर में दर्दनाक मौत, आरोपी विधायक का बेटा हिरासत...   ||    Roman Reigns को लेकर Triple H कर रहे हैं ये 3 गलतियां, सुधार नहीं किया तो WWE को हो सकता है तगड़ा नुक...   ||    क्यों John Cena को हराकर Cody Rhodes को बनना चाहिए नया WWE चैंपियन? जानिए 3 बड़े कारण   ||    ICC Rankings: खत्म हुई जो रूट की बादशाहत, टेस्ट क्रिकेट को मिला नया ‘किंग’   ||    Multibagger Stock: 16000% रिटर्न, 1 लाख रुपये बन गए 1.6 करोड़ – निवेशक हुए मालामाल!   ||    अडाणी ग्रुप ने ‘हम करके दिखाते हैं’ सीरीज का तीसरा वीडियो ‘स्टोरी ऑफ सूरज’ किया लॉन्च, दिल को छू लेग...   ||    मुरादाबाद से सिलिकॉन वैली तक का सफर! भारतीय मूल के सबीह खान बनेंगे Apple के नए COO   ||    सिंगर यासर देसाई को लेकर बढ़ी चिंता, वायरल वीडियो ने फैलाई बेचैनी   ||    पुणे में तीसरी मंजिल की ग्रिल में फंसी चार साल की बच्ची, फायर फाइटर ने बचाई जान   ||   

सुप्रीम कोर्ट ने आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दी जमानत, जानिए पूरा मामला

Photo Source :

Posted On:Tuesday, April 2, 2024

मुंबई, 02 अप्रैल, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह के वकील ने कहा कि वे केस में अपने रोल से जुड़ा कोई बयान नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से सवाल किया था कि क्या संजय सिंह को और ज्यादा दिन जेल में रखे जाने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि गवाहों के सामने उनके बयान हुए। 6 महीने तक वे जेल में रहे। ईडी ने अदालत से कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है। इसके बाद अदालत ने संजय सिंह को जमानत देने का फैसला सुनाया।

दिल्ली शराब घोटाला केस में इसी साल जनवरी में ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। संजय सिंह ने बीते साल दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। ईडी ने इस पर कहा, हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम चार जगह लिखा गया है। इनमें से तीन जगह नाम सही लिखा गया है। सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी। संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया, लंच के पहले और लंच के बाद 2 कार्यवाही हुई। लंच के पहले कोर्ट ने कहा कि जैसी बहस हुई है उस आधार पर संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। आप इस पर निर्देश लेकर आएं और बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिख दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो ये ईडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस पर ईडी ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें बेल दे दी जाए।

आपको बता दें, ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही 4 अक्टूबर को ईडी उनके घर पहुंची थी और उनसे 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी। जिसमें आप सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया।


पुणे और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. punevocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.