ताजा खबर
BAPS: सेवा और मानवता का सच्चा उदाहरण   ||    मुंबई-पुणे बस में हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार: यात्रियों से कीमती सामान की चोरी का खुलासा   ||    “स्वदेशी हथियारों से हुई थी Operation Sindoor में जीत”, वायु सेना दिवस पर बोले एयर चीफ मार्शल   ||    Nobel Prize 2025: सुसुमु, रिचर्ड और एम याघी को मिला केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज, क्या है वो खोज जिसन...   ||    IMD Weather Update:अक्टूबर में पड़ेगी जबरदस्त ठंड, 15 किमी की गति से चलेंगी हवाएं, पहाड़ों पर बर्फबा...   ||    कर्नाटक में BJP नेता की पीट-पीटकर हत्या, पुलिस ने बताई ये वजह   ||    IPS पूरन कुमार सुसाइड में बड़ा खुलासा, 10 आईपीएस अधिकारियों पर गंभीर आरोप   ||    PM Kisan 21th Installment Date: किसानों को दिवाली से पहले मिलेगी किस्त, वितरण शुरू   ||    ‘रूस इस साल यूक्रेन की 5000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कर चुका कब्जा’, राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा दावा   ||    अफगान सीमा के पास पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 11 की मौत, TPP ने ली जिम्मेदारी   ||   

संजय सिंह अंतरिम जमानत की अर्जी कर सकते हैं दायर, जानिए पूरा मामला

Photo Source :

Posted On:Monday, November 20, 2023

मुंबई, 20 नवंबर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब मामले को लेकर सुनवाई की। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि आप नेता संजय सिंह अंतरिम जमानत की अर्जी दायर कर सकते हैं। इसका दिल्ली हाईकोर्ट के 20 अक्टूबर को दिए ऑर्डर से कोई लेना-देना नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने मामले में केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से 11 दिसंबर के पहले जवाब मांगा है। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी और दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिमांड के खिलाफ याचिका दायर की थी। संजय सिंह को 4 अक्टूबर को दिल्ली शराब मामले में गिरफ्तार किया गया था। आप सांसद ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने 20 अपने आदेश में कहा था- हम आपकी गिरफ्तारी में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते। रिकॉर्ड में किसी सामग्री के अभाव में हम किसी प्रमुख जांच एजेंसी पर राजनीतिक मकसद का आरोप नहीं लगा सकते।

वहीं, ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला सीबीआई की एफआईआर से निकला। सीबीआई और ईडी के मुताबिक, दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित फायदा पहुंचाया गया। आरोप है कि संजय सिंह ने नीति बनाने और उसे लागू करने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही कुछ शराब निर्माताओं, होलसेलर्स और फुटकर विक्रेताओं को लाभ पहुंचाया गया। गिरफ्तारी के बाद ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह को ईडी की कस्टडी में भेज दिया। 13 अक्टूबर को उन्हें 27 अक्टूबर तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया था।


पुणे और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. punevocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.