ताजा खबर
पुणे में महिलाओं को मिला आत्मनिर्भरता का तोहफा, अजीत पवार ने बांटीं पिंक ई-रिक्शा की चाबियां   ||    मुंबई-पुणे हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने मचाई तबाही, तीन की मौत, 12 घायल   ||    एलियंस की दुनिया इंसानों की धरती से कितनी अलग? 700 खरब मील दूर मिले जीवन के संकेत   ||    ‘PM मोदी से मिलने इंडिया आने को उत्सुक हूं’; Elon Musk साल के आखिर में आ सकते हैं भारत   ||    भूकंप के झटकों से कांपे भारत समेत 5 देश, रिक्टर स्केल पर 5 तक रही तीव्रता   ||    खेल दास कोहिस्तानी कौन? पाकिस्तान के हिंदू मंत्री, जिन पर हुआ हमला; सरकार ने दिए जांच के आदेश   ||    ‘महाभियोग लगाओ और हटाओ’, ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अमेरिका में सबसे बड़ा विरोध-प्रदर्शन   ||    US के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस परिवार संग भारत दौरे पर, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत के बाद पहुंचे अक्षरधाम...   ||    पूर्व DGP की मौत का इल्जाम पत्नी पर क्यों? कर्नाटक पुलिस ढूंढ रही इन सवालों के जवाब   ||    निशिकांत दुबे के बाद उपराष्ट्रपति के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग, अटॉर्नी जनरल से मांगी सहमति   ||   

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानिए पूरा मामला

Photo Source :

Posted On:Saturday, April 13, 2024

मुंबई, 13 अप्रैल, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। केजरीवाल ने शराब नीति केस में ED की गिरफ्तारी और रिमांड पर हाईकोर्ट के 9 अप्रैल के फैसले को चुनौती दी है। केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने मामले पर तुरंत सुनवाई और उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। वहीं, केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद मेरी गिरफ्तारी बाहरी विचारों से प्रेरित थी। ED ने मुझे गिरफ्तार करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। गिरफ्तारी के आधार ऐसे दस्तावेज हैं, जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोकसभा चुनावों में भाग लेने के लिए मुझे तुरंत रिहा नहीं किया गया, तो चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करना सत्ताधारी पार्टियों के लिए एक मिसाल बन जाएगा।

दरअसल, केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद जांच एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल बार-बार समन भेजने के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुए। इसलिए ED के पास उन्हें गिरफ्तार करने का ही विकल्प बचा था। ED ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। हमने बयानों को देखा, जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए शराब घोटाले का पैसा भेजा गया था। केजरीवाल ने कहा था कि ED के पास पिछले 9 महीने से ऐसे बयान थे। इसके बावजूद उन्हें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के हिसाब से होगी ना कि चुनाव की टाइमिंग को देखकर।


पुणे और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. punevocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.