ताजा खबर
BAPS: सेवा और मानवता का सच्चा उदाहरण   ||    मुंबई-पुणे बस में हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार: यात्रियों से कीमती सामान की चोरी का खुलासा   ||    “स्वदेशी हथियारों से हुई थी Operation Sindoor में जीत”, वायु सेना दिवस पर बोले एयर चीफ मार्शल   ||    Nobel Prize 2025: सुसुमु, रिचर्ड और एम याघी को मिला केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज, क्या है वो खोज जिसन...   ||    IMD Weather Update:अक्टूबर में पड़ेगी जबरदस्त ठंड, 15 किमी की गति से चलेंगी हवाएं, पहाड़ों पर बर्फबा...   ||    कर्नाटक में BJP नेता की पीट-पीटकर हत्या, पुलिस ने बताई ये वजह   ||    IPS पूरन कुमार सुसाइड में बड़ा खुलासा, 10 आईपीएस अधिकारियों पर गंभीर आरोप   ||    PM Kisan 21th Installment Date: किसानों को दिवाली से पहले मिलेगी किस्त, वितरण शुरू   ||    ‘रूस इस साल यूक्रेन की 5000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कर चुका कब्जा’, राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा दावा   ||    अफगान सीमा के पास पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 11 की मौत, TPP ने ली जिम्मेदारी   ||   

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, किशोरियां यौन इच्छाओं पर रखें नियंत्रण, जानिए पूरा मामला

Photo Source :

Posted On:Friday, October 20, 2023

मुंबई, 20 अक्टूबर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि किशोरियों को अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। वे दो मिनट के सुख के लिए समाज की नजरों में गिर जाती हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा, किशोरों को युवतियों, महिलाओं की गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए। ये टिप्पणियां जस्टिस चित्तरंजन दास और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की बेंच ने एक लड़के को नाबालिग गर्लफ्रेंड से यौन उत्पीड़न मामले में बरी करते हुए कीं। दोनों किशोरों के बीच प्रेम संबंध था और उन्होंने सहमति से संबंध बनाए थे। दरअसल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने लड़के को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए 20 साल जेल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ वह हाईकोर्ट पहुंचा था।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिभावकों से कहा कि बच्चों, खासतौर पर लड़कियों को गुड टच-बैड टच, गलत इशारे, अच्छी-बुरी संगत और प्रजनन तंत्र के बारे में सही जानकारी दें। महिलाओं का सम्मान करने की सीख देनी चाहिए, क्योंकि परिवार ही ऐसी जगह है जहां बच्चे सबसे ज्यादा और सबसे पहले सीखते हैं। साथ ही, हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के प्रावधान पर भी चिंता जताई। इनमें किशोरों में सहमति से यौन संबंधों को अपराध माना गया है। बेंच ने 16 साल से अधिक उम्र के किशोरों के बीच सहमति से बने संबधों को अपराध की श्रेणी से हटाने का सुझाव दिया। आपको बता दें, भारत में यौन संबंधों के लिए सहमति की उम्र 18 साल है। इससे कम उम्र में दी गई सहमति वैध नहीं मानी जाती।


पुणे और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. punevocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.