ताजा खबर
धर्मा प्रोडक्शंस ने पूरी की सनी संसकारी की तुलसी कुमारी की शूटिंग, सेट की होली तस्वीरों के साथ रिलीज...   ||    नेता और अभिनेता ज्ञान से साथ सलमान खान ने किया बिग बॉस 19 के नए "डेमोक्रेसी थीम" वाले घर का उद्घाटन!   ||    क्या राखी सावंत करेंगी बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री? वायरल ऑडियो क्लिप से मचा हड़कंप   ||    द बैंड्स ऑफ़ बॉलीवुड से बदली सी हवा का सांग रिलीज़ हुआ   ||    'द ट्रायल सीजन 2' और 'जॉली एलएलबी 3' के बीच कोई टकराव नहीं काजोल ने साफ़ किया!!   ||    प्रियदर्शन की फिल्म हैवान में अक्षय कुमार और सैफ अली खान नज़र आएंगे, शूटिंग शुरू हुई!!   ||    ट्रंप के टैरिफ का विरोध करने वाले पूर्व NSA के घर FBI का छापा, भारत पर सख्त रुख की आलोचना से चर्चा म...   ||    यूक्रेन से युद्ध पर रूस का बड़ा ऐलान, डोनाल्ड ट्रंप ने भी लिया यूटर्न, पुतिन-जेलेंस्की की मीटिंग पर ...   ||    कौन हैं भारत में अमेरिका के नए एंबेसडर सर्जियो गोर? जिन्हें राष्ट्रपति ट्रंप ने किया नियुक्त, क्या ब...   ||    टिकटॉक पर अमेरिका में क्यों लगा है बैन? डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाई प्रतिबंध की समयसीमा   ||   

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से बृजभूषण को शर्तों के साथ मिली रेगुलर बेल, जानिए पूरा मामला

Photo Source :

Posted On:Thursday, July 20, 2023

मुंबई, 20 जुलाई, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह को नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट ने कुश्ती महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को भी नियमित जमानत दे दी। कोर्ट ने दोनों को 25, 25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कागजातों की जांच के लिए सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की गई है। बृजभूषण पर 6 बालिग महिला पहलवानों के यौन शोषण का केस चल रहा है। इस केस में पुलिस चार्जशीट पेश कर चुकी है। तो वहीं, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक बृजभूषण ने बयान दिया कि वह कभी पहलवानों से अकेले में नहीं मिले। कुछ फोटो में बृजभूषण पहलवानों के साथ दिखे। हालांकि, बृजभूषण ने कहा कि अगर ऐसा होता तो वे हर फोटो में पहलवानों के साथ खड़े होते, लेकिन ऐसा नहीं है।

कोर्ट ने बृजभूषण को जमानत देते हुए कई शर्तें लगाईं। कोर्ट ने कहा कि आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। वहीं, सुनवाई के दौरान पीड़ितों के वकील ने जमानत दिए जाने को लेकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि सांसद राजनीतिक रूप से ताकतवर हैं और वह गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं लिहाजा उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही बृजभूषण शरण सिंह की ओर से वकील राजीव मोहन ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, वहां आरोपी कोर्ट से जमानत लेने का अधिकारी है। बृजभूषण भी कोर्ट में मौजूद रहे।

तो वहीं, इसके पहले दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि वह न तो जमानत का विरोध और न ही उसका सपोर्ट कर रही है। कोर्ट ने 18 जुलाई को बृजभूषण और संघ सेक्रेटरी विनोद तोमर को 2 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। अंतरिम जमानत के दिन सुनवाई में बृजभूषण के वकीलों ने दलील दी थी कि दिल्ली पुलिस ने बिना जांच के चार्जशीट दायर की है। इन केसों में 5 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान भी नहीं है। कोर्ट ने जब जमानत के बारे में पूछा तो दिल्ली पुलिस ने कहा था कि बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन जमानत की शर्त होनी चाहिए। जिस पर कोर्ट ने रेगुलर के बजाय अंतरिम जमानत दी।


पुणे और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. punevocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.