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अरविंद केजरीवाल: दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने का आग्रह किया

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Posted On:Monday, May 27, 2024

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक अहम कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है. याचिका में उन्होंने अपनी जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की है. केजरीवाल का तर्क है कि 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी के बाद से, जिसके दौरान वह 10 मई तक जेल में रहे, उनका वजन 7 किलोग्राम कम हो गया है और उनके कीटोन के स्तर में वृद्धि हुई है, जो संभावित रूप से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत देता है। इसलिए, वह मैक्स अस्पताल में पीईटी-सीटी स्कैन और अन्य परीक्षणों सहित चिकित्सा परीक्षाओं की अनुमति चाहता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी जमानत अवधि बढ़ाने से जेल से बाहर रहने के दौरान उनके स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का उचित निदान और उपचार हो सकेगा, जिससे उनके परिवार को उनकी भलाई के बारे में संतुष्टि सुनिश्चित होगी।

इससे पहले अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक जमानत मिली थी

गौरतलब है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 जून को सरेंडर करने के आदेश के साथ 10 मई को अंतरिम जमानत दे दी थी. हालांकि, 2 जून से पहले उन्होंने अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने के लिए याचिका दायर की है.दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें इस मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है।

उन्हें 9 समन मिलने के बाद 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। 22 मार्च से 31 मार्च तक उनकी रिमांड के बाद, उन्हें 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस पूरी अवधि के दौरान, उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, और मामले पर फैसला 17 मई को सुरक्षित रख लिया गया। साथ ही संजय सिंह को जमानत दे दी गई है.

अरविंद केजरीवाल इस समय लोकसभा चुनाव के प्रचार में लगे हुए हैं। 10 मई को अपनी रिहाई के बाद, उन्होंने तुरंत अपनी गतिविधियाँ फिर से शुरू कर दीं और देश भर में चुनावी रैलियों और रोड शो के दौरान भाजपा और प्रधान मंत्री मोदी की लगातार आलोचना की। रिहाई के बाद उन्होंने अपनी आम आदमी पार्टी की ओर से देश की जनता को 10 आश्वासन भी दिए।


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