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तमिलनाडु राज्यपाल ने वी सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी के आदेश पर लगाई रोक, ले रहे अटॉर्नी जनरल की सलाह

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Posted On:Friday, June 30, 2023

तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल आरएन रवि के बीच गुरुवार शाम को उस समय विवाद बढ़ गया जब राज्यपाल आरएन रवि ने गिरफ्तार मंत्री सेंथिल बालाजी को उनके खिलाफ आपराधिक आरोपों के कारण मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया। करीब पांच घंटे बाद गवर्नर हाउस ने जानकारी दी कि बर्खास्तगी का फैसला कुछ समय के लिए रोक दिया गया है और आरएन रवि अब अटॉर्नी जनरल से सलाह लेंगे. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल को किसी मंत्री को बर्खास्त करने का कोई अधिकार नहीं है और डीएमके-कांग्रेस सरकार कानूनी रूप से इसका सामना करेगी।
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कांग्रेस सांसद और वकील मनीष तिवारी ने कहा कि राष्ट्रपति को तमिलनाडु के राज्यपाल को बर्खास्त कर देना चाहिए क्योंकि कोई भी वकील आरएन रवि को किसी मंत्री को तब तक बर्खास्त करने की सलाह नहीं दे सकता जब तक कि उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो जाते। मनीष तिवारी ने कहा, "कोई भी समझदार नौकरशाह और यहां तक कि कोई समझदार वकील भी श्री रवि को यह सलाह नहीं दे सकता था कि संवैधानिक योजना उन्हें एक मंत्री को बर्खास्त करने की अनुमति देती है। आपराधिक न्यायशास्त्र आपको दोषी साबित होने तक निर्दोष मानता है।"भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 का हवाला देते हुए मनीष तिवारी ने कहा कि किसी मंत्री को केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही हटाया जा सकता है।
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"वर्तमान में वह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही एक आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत उनके खिलाफ कुछ और आपराधिक मामलों की जांच राज्य पुलिस द्वारा की जा रही है। ऐसी उचित आशंकाएं हैं कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।" राजभवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में थिरु वी सेंथिल बालाजी का कानून की उचित प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा..." कोई नई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई लेकिन बाद में बताया गया कि निर्णय को स्थगित रखा गया है।
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आप ने एक बयान जारी कर कहा कि राज्यपाल आरएन रवि की कार्रवाई "पूरी तरह से असंवैधानिक" है और ये निर्णय मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार क्षेत्र में आते हैं।तृणमूल के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 164 के अलावा, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि राज्यपाल मुख्यमंत्रियों से परामर्श किए बिना अपने संवैधानिक कार्य का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। टीएमसी नेता ने कहा, "इस मामले में, यह स्पष्ट है कि राज्यपाल ने एकतरफा फैसला लिया। यह लड़ाई सभी विपक्षी दलों की है - हमारे संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए।"
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राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि आरएन रवि को दिल्ली से फरमान मिला होगा. लेकिन संविधान में ऐसी कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है.हालाँकि, भाजपा ने कार्रवाई का बचाव किया और कहा कि राज्यपाल के पास सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने का पूरा अधिकार है और उन्होंने इसके कारण भी बताए।सेंथिल बालाजी को 14 जून को नौकरी के बदले नकदी घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद सीने में दर्द की शिकायत के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंत्री की 21 जून को बाइपास सर्जरी हुई थी।


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