ताजा खबर
होली पर हवाई यात्रियों को बड़ी राहत, किराए में सिर्फ मामूली बढ़ोतरी   ||    सेनापति बापट रोड पर इवेंट रद्द होने पर सवाल पूछना पड़ा महंगा, दो भाइयों पर जानलेवा हमला   ||    पुणे में ऑटो की छत पर बैठकर सैर करता दिखा कुत्ता, वीडियो देख हंसी नहीं रुकेगी   ||    चार साल बाद पुणे मनपा को मिलेगा नया मेयर, बीजेपी सबसे मजबूत दावेदार   ||    पुणे भूमि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे और पत्नी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी   ||    पुणे में एमईएस के दो अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, सीबीआई की बड़ी कार्रवाई   ||    चीनी रिकवरी में सोमेश्वर अव्वल, श्री छत्रपति ने माळेगांव को छोड़ा पीछे   ||    पुणे में भी साथ आए पवार, नगर निगम चुनाव में एनसीपी और एनसीपी (एसपी) का गठबंधन   ||    सलमान खान का 60वां जन्मदिन और ‘बैटल ऑफ गलवान : देशभक्ति और फैंस के लिए खास पल   ||    राजेश खन्ना की 83वीं बर्थ एनिवर्सरी: बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार को जैकी श्रॉफ ने किया याद   ||   

No Honking Day: ट्रैफिक पुलिस 9 और 16 अगस्त को मनाएगी 'नो हॉन्किंग डे', ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए लोगों को करेगी जागरूक

Photo Source :

Posted On:Tuesday, August 8, 2023

मुंबई यातायात अधिकारी 9 और 16 अगस्त, 2023 दोनों को "नो हॉन्किंग डे" मनाने के लिए तैयार हैं। इस पहल का उद्देश्य मोटर चालकों के बीच अत्यधिक हॉर्न बजाने की प्रचलित समस्या से निपटना है। अनावश्यक हार्न बजाने को ध्वनि प्रदूषण में योगदानकर्ता के रूप में पहचाना गया है, जो बदले में लोगों की भलाई पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इस चिंता को दूर करने के लिए, ट्रैफिक पुलिस ने इन विशिष्ट दिनों को "नो हॉन्किंग डे" नाम देते हुए, सड़कों पर शांति के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया है।

मुंबई ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, सभी ड्राइवरों को यह सुनिश्चित करने की दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि उनके वाहनों के हॉर्न और निकास प्रणाली केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में उल्लिखित निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करें। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट रूप से किया गया है कहा कि अनुचित हार्न बजाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।अधिक सटीक रूप से कहें तो, जो व्यक्ति बिना वैध कारण के हॉर्न बजाते पाए जाएंगे, उन पर एमवी अधिनियम की धारा 194 (एफ) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, जिन लोगों ने एम.वी. की धारा 198 में निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करके अपने वाहन के साइलेंसर या निकास पाइप में संशोधन किया है। अधिनियम के परिणाम भी भुगतने होंगे, जैसा कि आधिकारिक आदेश में बताया गया है।यह निर्देश मुंबई शहर के सभी ड्राइवरों और सवारों से इस प्रयास में शामिल होने का आह्वान करते हुए संदेश को और रेखांकित करता है।

एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहनों को छोड़कर सभी से अपील की जाती है कि वे 9 और 16 अगस्त, 2023, साथ ही इन निर्दिष्ट तिथियों के अलावा अन्य दिनों में अपने वाहन के हॉर्न का उपयोग न करें। पहली बार मुंबई ट्रैफिक अधिकारियों ने इस मामले पर कार्रवाई की है। जून में, उन्होंने 14 जून को इसी तरह की "नो हॉर्निंग" पहल देखी, जिसमें मुंबई के निवासियों से अनावश्यक हॉर्न बजाने के खिलाफ अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया गया।

इस पहल का महत्व ध्वनि प्रदूषण के कारण होने वाली संभावित स्वास्थ्य जटिलताओं में निहित है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) द्वारा किए गए पिछले शोध में यातायात शोर को ध्वनि प्रदूषण में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में पहचाना गया था, जिसका लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर हो सकता है।ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों दोनों ने व्यापक दिशानिर्देश और प्रतिबंध स्थापित किए हैं। इन उपायों का उद्देश्य डेसीबल स्तर को विनियमित करना और विशेष रूप से आवासीय क्षेत्रों और मौन क्षेत्रों में हॉर्न के उपयोग को नियंत्रित करना है। साइलेंस ज़ोन में अस्पताल, अदालतें, धार्मिक स्थल और शैक्षणिक संस्थान जैसे स्थान शामिल हैं। इन क्षेत्रों में, रात के समय 40 डेसिबल से अधिक शोर का स्तर सख्त वर्जित है।


पुणे और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. punevocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.