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ट्रैफिक चालान माफ कराना है तो कौन से दस्तावेज जरूरी? जानें दिल्ली में कल कहां-कहां लगेगी लोक अदालत

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Posted On:Saturday, September 13, 2025

पेंडिंग ट्रैफिक चालान को क्लीयर करने का यह सुनहरा अवसर न चूकें! यदि आपने लोक अदालत के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी कर ली है और टोकन नंबर प्राप्त कर लिया है, तो निर्धारित समय पर अदालत पहुंचकर अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान को निपटारा करवा सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए आपके पास चालान की फोटो कॉपी, वाहन की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड, समन/नोटिस की फोटोकॉपी तथा चालान भुगतान की पुरानी रसीद उपलब्ध होनी चाहिए।

लोक अदालत का आयोजन

दिल्ली में 13 सितंबर को यानी कल दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी (DLSA) के सहयोग से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत दिल्ली की 5 प्रमुख अदालतों में एक साथ चलेगी। इन अदालतों में पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज़ एवेन्यू शामिल हैं। लोक अदालत की कार्यवाही सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी।

लोक अदालत का उद्देश्य

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा आयोजित इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य पेंडिंग ट्रैफिक चालानों को जल्दी और कम खर्च में निपटाना है। इसमें लोगों को छोटे से लेकर बड़े ट्रैफिक उल्लंघनों पर छूट या माफी का अवसर मिलता है। हालांकि, यह छूट सभी प्रकार के चालानों पर लागू नहीं होती, बल्कि केवल कुछ विशेष श्रेणियों के चालान ही लोक अदालत के दायरे में आते हैं।

किन ट्रैफिक चालानों में मिलेगी छूट?

लोक अदालत में उन चालानों पर छूट या माफी मिल सकती है जो निम्नलिखित उल्लंघनों से संबंधित हों:

  • बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग

  • बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना

  • लाल बत्ती जंप करना

  • गलत तरीके से जारी किया गया चालान

  • ओवर स्पीडिंग के चालान

  • वैध पीयूसी प्रमाणपत्र का अभाव

  • गलत पार्किंग

  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना

  • वाहन के फिटनेस प्रमाणपत्र का न होना

  • गलत लेन में गाड़ी चलाना

  • ट्रैफिक संकेतों की अनदेखी करना

  • बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाना

ये सभी उल्लंघन आमतौर पर छोटे-मोटे माने जाते हैं, जिन पर लोक अदालत के माध्यम से उचित कार्रवाई की जाती है।

ऑनलाइन टोकन कैसे जनरेट करें?

लोक अदालत में शामिल होने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन टोकन जनरेट करना होगा। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/ पर जाएं। होमपेज पर ‘दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी’ के विकल्प पर क्लिक करें। यह आपको टोकन पंजीकरण पेज पर ले जाएगा, जहां अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, संपर्क नंबर, वाहन पंजीकरण संख्या और पेंडिंग चालान की जानकारी भरें। जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके तुरंत बाद एक कंफर्मेशन मैसेज के साथ आपके मोबाइल पर एक डाउनलोड लिंक आएगा, जिसमें आपका लोक अदालत टोकन नंबर होगा। इस टोकन के साथ आपको लोक अदालत में उपस्थित होना है।

क्यों है यह मौका खास?

यह लोक अदालत उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जिनके ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग हैं। इससे न केवल वे जुर्माना कम या माफ करवा सकते हैं, बल्कि अनावश्यक कानूनी झंझटों से भी बच सकते हैं। साथ ही, समय पर चालान निपटाने से वाहन की सेवाएं और लाइसेंस भी बाधित नहीं होंगे।

निष्कर्ष

13 सितंबर को आयोजित होने वाली यह लोक अदालत दिल्ली के विभिन्न इलाकों में ट्रैफिक चालान से जुड़ी समस्याओं का समाधान लेकर आएगी। जो लोग इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें समय रहते ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना और जरूरी दस्तावेज लेकर अदालत में उपस्थित होना चाहिए। यह कदम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और DLSA द्वारा नागरिकों को कानून के प्रति जागरूक बनाने और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसलिए इस अवसर को गंवाना न भूलें और अपने पेंडिंग चालान को जल्द से जल्द क्लीयर कर लें।


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