ताजा खबर
जल्द भारत की सड़कों पर दौड़ेगी Tesla Model Y, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर टेस्टिंग के दौरान दिखी झलक   ||    मुंबई-पुणे के युवाओं को निशाना बना रही लॉरेंस बिश्नोई गैंग, सोशल मीडिया से बढ़ा रही नेटवर्क   ||    नेपाल में 1.76 किलो अवैध सोना और 18 किलो से ज्यादा चांदी रखने के आरोप में 9 भारतीय गिरफ्तार, ऐसे आए ...   ||    Iran-US Nuclear Talks: रोम में होगी ईरान-अमेरिका में दूसरे दौर की परमाणु वार्ता, जानें ब्यौरा   ||    Time Magazine की टॉप 100 लिस्ट में ट्रंप और यूनुस का नाम शामिल, नहीं मिली किसी भारतीय को जगह   ||    ईरान के पास भी अब होगा परमाणु बम! इन 9 देशों के पास पहले से ही है, जानें किसके पास कितनी संख्या   ||    अमेरिका और साउथ कोरिया की इस हरकत पर भड़का उत्तर कोरिया, दी जवाबी कार्रवाई की धमकी   ||    ट्रंप के खिलाफ कोर्ट पहुंचे भारतीय समेत 4 छात्र, जानें क्या है पूरा मामला   ||    Mahadev Betting App से लिंक पर क्या बोला EaseMyTrip? ईडी ने की थी छापेमारी   ||    वक्फ कानून के 3 प्रावधान कौनसे जिन पर छिड़ी बहस, आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई   ||   

रोज शराब पीकर पीटता था पति, परेशान होकर रहने लगी लिव-इन पार्टनर के साथ, जान पर खतरा होने पर कोर्ट ने दी सुरक्षा

Photo Source :

Posted On:Thursday, December 14, 2023

राजस्थान के जोधपुर में एक महिला को दूसरे पुरुष के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने पर उसके पति ने घर से बाहर निकाल दिया. इस मामले में महिला और उसकी लिव-इन पार्टनर ने अपने पति और परिवार के खिलाफ जान-माल का खतरा होने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है. इसके साथ ही उनके वकील निखिल भंडारी ने हाई कोर्ट में दलील दी और कोर्ट से अपील की कि जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे इन प्रेमी जोड़ों को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया जाए.

कोर्ट से सुरक्षा की गुहार

प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता सोनी और उसके साथी सुखाराम के वकील निखिल भंडारी ने हाईकोर्ट को बताया कि वे लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं. लेकिन मोनी के पति और ससुरालवाले लगातार जान-माल की धमकी दे रहे हैं. मोनी का पति रोजाना शराब पीकर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करता था। वकील निखिल भंडारी ने बहस करते हुए कोर्ट से अपील की कि जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे इन प्रेमी जोड़ों को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया जाए.

कोर्ट ने पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया

अधिवक्ता निखिल भंडारी ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह भी तर्क दिया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अधिकार देता है और किसी के द्वारा इसका उल्लंघन किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर ने अधिवक्ता निखिल भंडारी के तर्कों से सहमत होकर लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमी-प्रेमिका को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पारित किया.


पुणे और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. punevocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.