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Demat और MF Holders जल्दी निपटाएं ये एक काम, वरना आपका अकाउंट हो जाएगा फ्रीज

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Posted On:Monday, December 25, 2023

क्या आप भी शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं? तो क्या इसके लिए आपके पास एक डीमैट और म्यूचुअल फंड खाता होना चाहिए? अगर हां, तो जल्दी से कुछ जरूरी जानकारी पता कर लें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है और आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। ऐसे में आप न तो निवेश किया हुआ पैसा निकाल पाएंगे और न ही निवेश कर पाएंगे।दरअसल, डीमैट और म्यूचुअल फंड खाताधारकों के लिए खाते में नॉमिनी का नाम जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इससे पहले खाताधारकों को नॉमिनी का नाम जोड़ना होगा. ऐसा नहीं करने पर उनका खाता बंद भी किया जा सकता है.

डीमैट खाते में नामांकित व्यक्ति का नाम जोड़ना क्यों महत्वपूर्ण है?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डीमैट खाताधारकों के लिए नामांकित व्यक्तियों के नाम जोड़ने का आदेश दिया है। यदि खाताधारक ऐसा नहीं करता है, तो वह बीएसई और एनएसई पर न तो शेयर खरीद सकेगा और न ही बेच सकेगा। निवेशकों को 31 दिसंबर 2023 तक खाते में नॉमिनी का नाम जोड़ना अनिवार्य है.

म्यूचुअल फंड में एक नामांकित व्यक्ति जोड़ें

डीमैट खाताधारक को नामांकित व्यक्ति का नाम म्यूचुअल फंड खाते से जोड़ना भी आवश्यक है। 31 दिसंबर 2023 से पहले पूरा करें ये काम, नहीं तो आपका अकाउंट हो सकता है बैन सेबी ने शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड खाताधारकों के लिए नामांकित व्यक्तियों को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है ताकि उनकी अनुपस्थिति में भी, उनकी संपत्ति सुरक्षित रहे और उनके द्वारा तय किए गए हिस्सों में वितरित की जा सके।

पहले आखिरी तारीख 30 सितंबर थी

डीमैट और म्यूचुअल अकाउंट में नॉमिनी का नाम जोड़ने की तारीख बढ़ा दी गई है. पहले आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 थी, लेकिन फिर इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया। आप अपने खाते में लॉग इन करके आसानी से नामांकित व्यक्ति का नाम जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो पहले जोड़े गए नाम को हटा भी सकते हैं।


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