ताजा खबर
BAPS: सेवा और मानवता का सच्चा उदाहरण   ||    मुंबई-पुणे बस में हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार: यात्रियों से कीमती सामान की चोरी का खुलासा   ||    “स्वदेशी हथियारों से हुई थी Operation Sindoor में जीत”, वायु सेना दिवस पर बोले एयर चीफ मार्शल   ||    Nobel Prize 2025: सुसुमु, रिचर्ड और एम याघी को मिला केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज, क्या है वो खोज जिसन...   ||    IMD Weather Update:अक्टूबर में पड़ेगी जबरदस्त ठंड, 15 किमी की गति से चलेंगी हवाएं, पहाड़ों पर बर्फबा...   ||    कर्नाटक में BJP नेता की पीट-पीटकर हत्या, पुलिस ने बताई ये वजह   ||    IPS पूरन कुमार सुसाइड में बड़ा खुलासा, 10 आईपीएस अधिकारियों पर गंभीर आरोप   ||    PM Kisan 21th Installment Date: किसानों को दिवाली से पहले मिलेगी किस्त, वितरण शुरू   ||    ‘रूस इस साल यूक्रेन की 5000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कर चुका कब्जा’, राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा दावा   ||    अफगान सीमा के पास पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, 11 की मौत, TPP ने ली जिम्मेदारी   ||   

बेंगलुरू: बीबीएमपी ने बिना अनुमति के फ्लेक्स, बैनर छापने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना और 1 साल की कैद की चेतावनी दी

Photo Source :

Posted On:Wednesday, August 7, 2024

अवैध विज्ञापन पर लगाम लगाने के लिए निर्णायक कदम उठाते हुए बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ ने शहर के सभी फ्लेक्स और बैनर प्रिंटरों को कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्हें किसी भी अनधिकृत विज्ञापन को छापने के खिलाफ चेतावनी दी गई है, जिसमें उल्लंघन करने वालों के लिए एक साल की कैद और 2 लाख रुपये के जुर्माने सहित कठोर दंड शामिल हैं।

आयुक्त गिरिनाथ ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को 5 अगस्त तक इस मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश शहर में अवैध विज्ञापन को नियंत्रित करने के लिए लागू किए जा रहे उपायों की श्रृंखला का हिस्सा है।

इस मुद्दे को हल करने के लिए बीबीएमपी और पुलिस विभाग के सहयोग से एक संयुक्त मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित की गई है। इस एसओपी में अनिवार्य किया गया है कि बेंगलुरू में प्रत्येक फ्लेक्स और बैनर प्रिंटर को इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए जाएं।

निगम को विज्ञापन विभाग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें उन प्रिंटरों की संख्या का विवरण होगा, जिन्हें इन नए नियमों का पालन करने के निर्देश और आदेश दिए गए हैं। संयुक्त युक्तों, क्षेत्रीय मुख्य आयुक्तों और सहायक राजस्व अधिकारियों (विज्ञापन) को अनुपालन सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है।

मुद्रकों को बीबीएमपी की मंजूरी के बिना फ्लेक्स या बैनर नहीं बनाने चाहिए। जन्मदिन की बधाई, शोक संदेश या स्वागत चिन्ह जैसे अवसरों के लिए बोर्डों की अनधिकृत छपाई से व्यवसाय लाइसेंस रद्द हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, उल्लंघन करने वालों और उनके लिए उकसाने वालों को एक साल की कैद और 2 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा।

फ्लेक्स प्रिंट करने के इच्छुक ग्राहकों को प्रिंटर को निगम से अनुमोदन की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। प्रिंटर यह सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि ये अनुमतियाँ उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जारी की गई हैं। ग्राहकों को उन फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर और होर्डिंग के लिए अनुमति पत्रों की एक प्रति रखनी चाहिए, जिन्हें वे प्रिंट करना चाहते हैं


पुणे और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. punevocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.